दिव्यांग बच्चों के लिए आर्थिक सहायता (धारा 22(1)(h)): हरियाणा श्रम विभाग ने पंजीकृत श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों के लिए कल्याणकारी योजना 2026 हेतु hrylabour.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस हरियाणा श्रम कल्याण कोष सहायता योजना के अंतर्गत, श्रम विभाग शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम श्रमिकों के बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इच्छुक नागरिक अब इस योजना (अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना) के लिए पात्रता और शर्तों की जांच कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पंजीकृत BOCW श्रमिकों के सभी दिव्यांग बच्चे, जिन्हें किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा 50% या उससे अधिक दिव्यांग प्रमाणित किया गया है, वे इस 2,000 रुपये की मासिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करना है।

BOCW श्रमिकों के दिव्यांग बच्चे अब हरियाणा श्रम विभाग की अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

हरियाणा अक्षम बच्चों के लिए वित्तीय सहायता 2026

हरियाणा श्रम कल्याण कोष द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के लिए यह सहायता योजना 2026 पंजीकृत श्रमिकों के दिव्यांग बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह देने का लक्ष्य रखती है। श्रम विभाग की यह पहल श्रमिकों को उनके दिव्यांग बच्चों के बेहतर पोषण और सुविधाओं के लिए आर्थिक संबल प्रदान करेगी।

हरियाणा श्रमिक कल्याण कोष दिव्यांग बच्चों हेतु सहायता आवेदन

सभी पात्र उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं। होमपेज पर, "E-Services" अनुभाग में जाएं और अपने आधार कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण करें। इसके बाद, श्रम विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें और दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना का पूरा विवरण पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - हरियाणा श्रमिक दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता योजना

इस लिंक से आप दिव्यांग बच्चों की सहायता योजना के लिए अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

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