छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मृत्यु सहायता योजना 2026 सूची: छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्माण कार्य और असंगठित क्षेत्रों के पंजीकृत श्रमिकों के लिए दो नई योजनाएं शुरू की हैं। पहली योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए CG मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026 है। दूसरी योजना पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए CG मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026 है।

दोनों योजनाओं के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार कार्य के दौरान विकलांगता होने पर पंजीकृत श्रमिकों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर मृत्यु होने की स्थिति में राज्य सरकार श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपये की सहायता राशि देगी।

निर्माण श्रमिक मृत्यु सहायता योजना 2026

इस CG मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026 की मुख्य विशेषताएं और विवरण इस प्रकार हैं:-

  • श्रम विभाग का छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल इस योजना को लागू करेगा।
  • यह योजना 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए है।
  • कार्य के दौरान विकलांग होने पर उन्हें 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
  • कार्य के दौरान मृत्यु होने पर राज्य सरकार निर्माण श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपये देगी।
  • हालांकि, यदि निर्माण श्रमिक की मृत्यु नशीले पदार्थों के सेवन या आत्महत्या के कारण होती है, तो श्रमिक किसी भी लाभ के पात्र नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सूची

CG मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सूची (रिपोर्ट) देखने के लिए सीधा लिंक यहाँ है - https://cglabour.nic.in/BOCW/SchemeReports.aspx

cglabour पोर्टल पर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना लाभार्थी सूची के लिए रिपोर्ट देखने वाला पेज नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देगा:-

CG Labour BOCW Scheme Reports
CG श्रम BOCW योजना रिपोर्ट

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