HP Mukhyamantri Roshni Yojana 2026: The Himachal Pradesh state government has introduced the Mukhya Mantri Roshni Yojana 2026. Through this initiative, the state aims to provide cost-free electricity connections to economically weaker households. This article provides a comprehensive overview of the HP CM Roshni Scheme.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के जरूरतमंद नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री रोशनी योजना का शुभारंभ किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 2019-20 के बजट सत्र के दौरान इस जनकल्याणकारी योजना की घोषणा की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार लगभग 17,550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। जो भी परिवार अभी तक बिजली की सुविधा से वंचित हैं, वे इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री रोशनी योजना 2026

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को बिना किसी शुल्क के बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। नीचे इस योजना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं।

योजना के लिए पात्रता मापदंड

निशुल्क बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा और संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करवाना होगा:

  • आवेदक बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार का सदस्य हो।
  • आवेदक अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आता हो।
  • आवेदक प्राथमिकता प्राप्त परिवार (PH) श्रेणी में आता हो।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • परिसर में बिजली का स्वीकृत भार 2 किलोवाट से कम हो।

योजना का कार्यान्वयन

राज्य की एकमात्र बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) होने के नाते, HPSEB लिमिटेड इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। इस योजना के तहत कनेक्शन देने के लिए वित्त पोषण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में लगभग 17,550 गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। मुख्य अभियंता के अनुसार कनेक्शन वितरण और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

अधिकारी का नामवितरित किए जाने वाले कनेक्शन
मुख्य अभियंता (Op.) दक्षिण7300
मुख्य अभियंता (Op.) उत्तर4450
मुख्य अभियंता (Op.) मध्य क्षेत्र5800
कुल17,550
मुख्यमंत्री रोशनी योजना का कार्यान्वयन

अतः यह निर्देश दिए जाते हैं कि योजना का कार्यान्वयन तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। कनेक्शन की मासिक रिपोर्ट मुख्य अभियंता (वाणिज्य) कार्यालय को भेजी जानी चाहिए।

योजना के तहत कनेक्शन जारी करते समय पात्र आवेदकों को अग्रिम खपत जमा (Advance Consumption Deposit) में 50% की छूट प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री रोशनी योजना हिंदी में

हिमाचल प्रदेश बजट 2019-20 में घोषित इस योजना को जून महीने में मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी। बिजली बोर्ड ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अनुरूप तैयार की गई है। सरकार इसके माध्यम से 17,550 परिवारों को लाभान्वित करेगी।

जरूरी पात्रता शर्तें

बिजली बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, लाभार्थियों को निम्नलिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है: