दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन: दिल्ली सरकार edistrict.delhigovt.nic.in पोर्टल पर विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। इस दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत, संकटग्रस्त महिलाएं जो तलाकशुदा हैं या जिन्हें छोड़ दिया गया है, वे 2500 रुपये की मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक पात्र महिलाएं ऑनलाइन फॉर्म भरकर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए पंजीकरण फॉर्म दिल्ली के आधिकारिक ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) इस योजना का संचालन कर रहा है और ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार कर रहा है।
विधवाओं के अलावा, 18 वर्ष से अधिक आयु की वे सभी महिलाएं जिनके पास आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं है और जो गरीब, जरूरतमंद या वंचित श्रेणी में आती हैं, वे आधिकारिक पोर्टल पर पेंशन योजना के लिए अपना पंजीकरण फॉर्म भर सकती हैं।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
दिल्ली में विधवा पेंशन योजना विधवाओं, तलाकशुदा, अलग रह रही, परित्यक्त या निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर, 'Citizen's Corner' सेक्शन के अंतर्गत "New User" पर क्लिक करें।
चरण 3: इसके बाद, नया उपयोगकर्ता पंजीकरण फॉर्म इस प्रकार दिखाई देगा:

चरण 4: यहाँ उम्मीदवार दस्तावेज का प्रकार चुनें, नंबर दर्ज करें और पंजीकरण फॉर्म के लिए "Continue" बटन पर क्लिक करें:

चरण 5: सभी विवरण सही-सही भरें और पंजीकरण पूरा करने के लिए "Continue to Register" पर क्लिक करें। सफल पंजीकरण के बाद, आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर "Registration ID" और "Password" प्राप्त होगा।
चरण 6: अब अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और दिल्ली विधवा पेंशन के लिए आवेदन करें।
चरण 7: लॉग इन करने के बाद, "Apply Online" लिंक पर जाएं और महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत क्रमांक 25 (Pension Scheme