हरियाणा के श्रम विभाग ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पितृत्व लाभ योजना 2026 की शुरुआत की है। अब राज्य के सभी पंजीकृत निर्माण और भवन निर्माण श्रमिक बच्चों के जन्म पर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। जो भी पंजीकृत श्रमिक पिता बने हैं, वे अब hrylabour.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं।
इस BOCW श्रम कल्याण कोष योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों को 21,000 रुपये का पितृत्व लाभ दिया जाता है। इस राशि में से 15,000 रुपये नवजात शिशु की देखभाल के लिए और 6,000 रुपये प्रसव के बाद माता के बेहतर पोषण के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करना है, ताकि देश का भविष्य सुरक्षित रहे। साथ ही, इससे श्रमिकों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।
यह पितृत्व लाभ योजना मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करने में भी सहायक सिद्ध होगी।
श्रमिकों के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2026
हरियाणा श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ 2026 का लक्ष्य पंजीकृत श्रमिकों को संतान के जन्म पर 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
हरियाणा में लेबर वेलफेयर फंड पितृत्व लाभ ऑनलाइन पंजीकरण
सभी इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "E-Services" विकल्प में जाकर आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करें। इसके बाद, श्रम विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना आवेदन फॉर्म भरें।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें – हरियाणा श्रम कल्याण कोष पितृत्व लाभ योजना
पितृत्व लाभ योजना के दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें
योजना के जरूरी दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहाँ है - Tags: Labour Department Scheme Online Application Form Sarkari Yojana List