उत्तराखंड मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों, बेरोजगार युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी अपनी बंजर या पट्टे पर ली गई भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और उत्पादित बिजली को उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को निर्धारित दरों पर बेच सकते हैं।
इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक पोर्टल msy.uk.gov.in के माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने, नवीनतम अपडेट, पात्रता मानदंड और मिलने वाले लाभों की पूरी जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2025
योजना को नए प्रावधानों और तकनीकी मानकों के साथ अद्यतन किया गया है:
- संयंत्र क्षमता और भूमि की आवश्यकता:
- 20, 25, 50, 100 और 200 किलोवाट (kW) क्षमता वाले सौर संयंत्रों की अनुमति है।
- आवश्यक भूमि:
- 20 kW: 300–400 वर्ग मीटर।