CG शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना: यह वर्ष 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी पहल है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों को अधिकतम 4 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। यदि संग्राहक परिवार के मुखिया का आकस्मिक निधन हो जाता है, तो सरकार द्वारा नामित सदस्य को 2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रबंधन 'छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ' द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मृत्यु के 30 दिनों के भीतर यह वित्तीय सहायता हस्तांतरित कर दी जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेंदूपत्ता श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ वन विभाग और राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के संयुक्त प्रयासों से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना

राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना का आधिकारिक नाम शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या नामांकित व्यक्ति को मिलने वाली आर्थिक सहायता का विवरण नीचे दिया गया है।

यदि आयु 50 वर्ष से कम है:

  • सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की सहायता।
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर कुल 4 लाख रुपये (2 लाख मूल + 2 लाख अतिरिक्त) की सहायता।
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये का अनुदान।
  • आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता।

यदि आयु 50 से 59 वर्ष के बीच है:

  • सामान्य मृत्यु पर 30 हजार रुपये।
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रुपये।
  • दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता पर 75 हजार रुपये।