UP दिव्यांग शादी अनुदान 2026 | विकलांग विवाह सहायता योजना | दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार | उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी योजना | दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना | दिव्यांगजनों के विवाह के लिए प्रोत्साहन | यूपी विकलांग विवाह योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने divyangjan.upsdc.gov.in पर यूपी दिव्यांग शादी अनुदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन आमंत्रित किए हैं। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत, राज्य सरकार विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर 35,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यह सहायता तब भी देता है जब दंपत्ति में से कोई एक व्यक्ति दिव्यांग (विशेष रूप से सक्षम) हो। पात्र नागरिक विवाह सहायता प्राप्त करने के लिए दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के लिए divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यूपी दिव्यांग शादी अनुदान योजना 2026 क्या है

इस दिव्यांग शादी अनुदान योजना के माध्यम से, राज्य सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि दूल्हा विकलांग है, तो यूपी दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना के तहत 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यदि दुल्हन विकलांग है, तो 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। यदि वर और वधू दोनों दिव्यांग हैं, तो इस योजना के अंतर्गत 35,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

विकलांग कल्याण विभाग वर्तमान में दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रहा है।

यूपी विकलांग विवाह योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

उत्तर प्रदेश में विकलांग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-

चरण 1: सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर जाएं।

UP Divyang Shadi Yojana Apply Online
यूपी दिव्यांग शादी योजना ऑनलाइन आवेदन

चरण 2: होमपेज पर, "पंजीकरण / आवेदन करने हेतु निचे क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करें या दिव्यांग शादी योजना पंजीकरण के लिए सीधे लिंक पर जाएं।

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