उत्तराखंड राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन| Uttarakhand Ration Card Online Apply | UK Ration Card Download | Ration Card Uttarakhand Form PDF | Eligibility Criteria | List of Documents. उत्तराखंड में नए राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन पत्र खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, उत्तराखंड का कोई भी निवासी नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार समय-समय पर जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर राशन कार्ड सूची प्रकाशित करती है। यदि किसी नागरिक का नाम हालिया सूची में शामिल नहीं है, तो वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत नए राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
राशन कार्ड सभी वर्गों, विशेषकर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग राज्य की विभिन्न सरकारी सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड के माध्यम से नागरिक अपने नजदीकी सरकारी राशन दुकानों से रियायती दरों पर खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चावल, केरोसिन और चीनी आदि प्राप्त कर सकते हैं।
आगामी राशन कार्ड सूचियों में अपना नाम जुड़वाने या सुधार करने के लिए, आप उत्तराखंड राशन कार्ड फॉर्म 2026 हिंदी में आधिकारिक वेबसाइट से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं।
उत्तराखंड राशन कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड
राज्य के जो नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर (APL) या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आते हैं, वे नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करके उत्तराखंड में राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं।
STEP 1: सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल fcs.uk.gov.in पर विजिट करें।
STEP 2: होम पेज पर बाईं ओर स्थित "Downloads" विकल्प पर क्लिक करें या सीधे इस लिंक https://fcs.uk.gov.in/pages/display/137-downloads पर जाएं।

STEP 3: इसके पश्चात, "Ration Card Application Form" लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र डाउनलोड