मध्य प्रदेश सरकार राज्य में नवविवाहित जोड़ों के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। यदि आप इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, तो आप मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही, आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर लाभार्थी सूची में अपना नाम भी देख सकते हैं।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2026 क्या है?

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए, नवविवाहित जोड़ों को विवाह के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है। इन जोड़ों का विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक भेदभाव, जातिवाद और छुआछूत जैसी कुरीतियों को मिटाना है। इसके तहत, यदि कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति से विवाह करता है, तो सरकार उन्हें सम्मानित करती है और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

योजना के अनुसार, पति-पत्नी में से एक का अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है। पात्र जोड़ों को जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया के बाद, राज्य सरकार द्वारा ऐसे साहसी जोड़ों को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि और एक प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है।

एमपी अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

सभी इच्छुक पात्र उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे एमपी अंतरजातीय विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। नीचे इस योजना के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://scdevelopmentmp.nic.in/Default.aspx पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, 'जानकारियाँ' सेक्शन के अंतर्गत "अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" लिंक पर क्लिक करें।