MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म: सामाजिक न्याय और निशक्तजन कल्याण विभाग (Social Justice and Empowerment Department – SJED), मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना (MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2026) के माध्यम से उन अभिभावकों या दंपत्तियों को, जिनकी केवल बेटियाँ ही संतान हैं, प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिमाह 600 रुपये की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इस सरकारी योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का उपयोग दंपत्ति अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026 का मुख्य उद्देश्य राज्य में केवल बेटियों के माता-पिता की कमजोर होती आर्थिक स्थिति को सहारा देना है। राज्य सरकार के सर्वेक्षणों के अनुसार, जिन दंपत्तियों की केवल बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों के विवाह के उपरांत अक्सर आर्थिक परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इसी समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पेंशन योजना की शुरुआत की थी।

इच्छुक दंपत्ति एमपी समग्र पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण (Online Application Form) कर सकते हैं और मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2026: पूरी जानकारी

योजना की शुरुआत कब हुई

1 अप्रैल 2013

पात्रता के मानदंड

ऐसे विवाहित जोड़े जिनमें से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं (कोई जीवित पुत्र नहीं है), वे इसके पात्र हैं।