[Apply] मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, पात्रता की जांच और आवेदन की स्थिति जानने के लिए socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की सभी विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु तीन प्रमुख पेंशन योजनाएं संचालित कर रही है। इनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना शामिल हैं। इस लेख में, हम आपको इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे।

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजनाएं

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही विधवा पेंशन योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme in MP)

योजना प्रारंभ तिथि

1 अप्रैल 2009

पात्रता मानदंड

बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में आने वाली 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा महिलाएं।

शर्तें

  • आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • आयु सीमा 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित बीपीएल सूची में परिवार का नाम होना अनिवार्य है।

आर्थिक सहायता

₹ 600 प्रतिमाह