बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत बिहार सरकार वर्ष 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है, जिसे epacs.bih.nic.in या pacsonline.bih.nic.in/fsy/ पर पूरा किया जा सकता है। यह बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इच्छुक किसान अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फसल बीमा योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के विकल्प के रूप में बिहार राज्य फसल सहायता योजना शुरू की है। किसान इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी करके प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपये तक का बीमा कवर प्राप्त करने के पात्र बन सकते हैं।

इस BRFSY योजना में उन किसानों पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों या अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कर्ज लिया है। बिहार सरकार उन किसानों को भी बीमा का लाभ देगी जिन्होंने अन्य एजेंसियों से ऋण लिया है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2026

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है:-

चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://epacs.bih.nic.in/MIS/Default.aspx पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, "बिहार राज्य फसल सहायता योजना - बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" लिंक पर क्लिक करें।

epacs.bih.nic.in Official Website
epacs.bih.nic.in आधिकारिक वेबसाइट

चरण 3: सीधा लिंक - किसान सीधे https://pacsonline.bih.nic.in/fsy/Login.aspx पर क्लिक करके बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।